श्रीगंगानगर-मंडी समितियों के १४-१५ सितम्बर को होने वाले अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव आगे हो सकतेहैं। यह संकेत कृषि विपणन मंत्रालय से मिले। इसकी वजह है नगर परिषद्/नगरपालिका/पंचायत से मंडी समितियों के लिए चुने जाने वाले सदस्य का चुनाव स्थगित होना। चुनाव स्थगन का निर्णय हाई कोर्ट के आदेश के बाद कृषि विपणन निदेशालय ने लिए। निदेशालय अब इन चुनाव की अनुमति तभी देगा जब हाई कोर्ट से जरुरी दिशा निर्देश मिल जायेंगे। विभागीय सूत्रों ने बताया कि इन फैसलों के खिलाफ सरकार अपील करेगी। उसके बाद ही इन चुनावों के बारे में कुछ निर्णय लिया जा सकेगा। क्योंकि राजस्थान में कहीं तो मनोनीत पार्षद को वोट का अधिकार है कहीं नहीं। अगर ऐसी स्थिति में चुनाव होते है तो कोई दूसरा पक्ष कोर्ट में चला जायेगा। इसलिए जब तक प्रदेश में एक ही फैसला नहीं होगा तब तक चुनाव करवाना ठीक नहीं। इनके चुनाव ना होने के कारण मनोनयन सदस्यों के लिए ६ सितम्बर को होने वाला गजट नोटिफिकेशन होना मुश्किल है। गजट नोटिफिकेशन नहीं होगा तो अध्यक्ष का चुनाव किसी भी हालत में संभव नहीं। सूत्र कहते हैं कि वर्तमान हालत में १४-१५ सितम्बर को अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का चुनाव होना मुश्किल लगता है। इसके अलावा जयपुर के एक वकील ने मंडी समितियों में महिलाओं को ५० प्रतिशत आरक्षण देने के खिलाफ एक याचिका लगा रखी है। अगर उसमें कुछ हुआ तो वह फैसला भी चुनाव को प्रभावित करेगा।
No comments:
Post a Comment